अब्दुल राशिद शेख को संसद सत्र में भाग लेने की मिली अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली:- दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल राशिद शेख को हिरासत में संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है। जस्टिस चंद्र धारी सिंह और अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि पुलिस राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को 26 मार्च से चार अप्रैल के बीच सभी दिनों में संसद तक ले जाएगी और वापस जेल ले आएगी।
पीठ ने कहा कि जेल से बाहर रहने के दौरान राशिद मोबाइल फोन या लैंडलाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे। राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
इंजीनियर राशिद ने कहा कि 10 मार्च के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चार अप्रैल तक लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
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