मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार का मौका, 30 अगस्त है आखिरी तारीख
हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र-28 गन्नौर में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की प्रगति को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम प्रवेश कादियां ने की। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AERO) को एसआईआर नोटिसों के वितरण और उनके निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची के संशोधन का पूरा कार्य पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने, पते में बदलाव कराने या किसी प्रकार की गलती ठीक करवाने के लिए नागरिक 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एसआईआर नोटिस प्राप्त करने वाले नागरिक तय तारीख पर संबंधित एईआरओ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार पात्रता सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से उपयुक्त दस्तावेज बीएलओ या एईआरओ के समक्ष जमा किए जा सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि मतदाता सूची में उनके नाम, पते या अन्य विवरण में कोई गलती है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे ठीक कराने के लिए आवेदन करें।
बैठक के दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में सही जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि एसआईआर नोटिसों के वितरण और उनके निपटारे की लगातार निगरानी की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का फोकस निर्धारित समय में प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने पर है। दावे और आपत्तियां दर्ज होने के बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से उनका सत्यापन और निपटारा किया जाएगा। इसके बाद संशोधित अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम सूची जारी होने से पहले अपने नाम और मतदाता विवरण की जांच कर लें, ताकि किसी तरह की त्रुटि होने पर समय रहते उसे ठीक कराया जा सके। एसडीएम प्रवेश कादियां ने नागरिकों से चुनाव और मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भी सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

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