आवास विभाग ने ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ की अधिसूचना की जारी 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक रहेगी लागू

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राज्य शासन ने आवास विभाग के अंतर्गत ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। वन टाइम सेटलमेंट योजना के लागू होने से तमाम तरह के निर्माणों के शमन का रास्ता खुल जाएगा।

राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों में एकल आवास, व्यावसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक / ओ०पी०डी०/पैथालॉजी लैब डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल क्रेच एवं प्ले ग्रुप के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनित किया जाना है। आवास विभाग के शासनादेश संख्या-1152/V-2/2019-105 (आ०)/2013 टी०सी०, दिनांकः 27.08.2019 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत 31.12.2023 तक, उक्त श्रेणी के भवनों में किये गये अनियमित निर्माण को शमनित किये जाने की मंजूरी प्रदान की गई है।

शमन की यह कार्यवाही वर्ष, 2017 की प्रचलित सर्किल दरों के अनुसार अनुमन्य होगी। इस “एक बार समाधान योजना’ की वैधता अवधि 01 अप्रैल, 2024 से 30, 09.2024 तक होगी।

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