पटवारी भर्ती घोटाला: न्यायमूर्ति आलोक महरा की कोर्ट ने हाकम सिंह की जमानत अर्जी की मंजूर।

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उत्तराखंड के बहुचर्चित भर्ती घोटालों में मुख्य आरोपी के तौर पर पहचाने जाने वाले हाकम सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में लंबे समय से जेल में बंद हाकम सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

सबूतों के अभाव में मिली जमानत जानकारी के अनुसार, पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक कराने के आरोपों के तहत हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष हाकम सिंह के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद हाकम सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

सहयोगी पंकज गौड़ को पहले ही मिल चुकी है बेल बता दें कि इसी मामले में हाकम के साथी पंकज गौड़ को भी अदालत से राहत मिल चुकी है। बीते 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने पंकज गौड़ की जमानत मंजूर की थी। अब हाकम सिंह को भी बेल मिलने के बाद, पटवारी भर्ती मामले में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने बड़े मामले में पुख्ता सबूत क्यों नहीं जुटाए जा सके।

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