सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्रीनगर कॉप्लेक्स के व्यापारियों को तीन हफ्ते की राहत दी, आवास विकास से की गई जांच
शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में सेक्टर 6 के आवासीय भवन 661/8 में व्यावसायिक कॉप्लेक्स के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए राहत दे दी है। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि इन कॉप्लेक्स को ध्वस्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। हालांकि अब तीन हफ्ते का समय देते हुए आवास विकास से भी कुछ सवाल किए गए है।
राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि यह समय वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दिया गया है। पुन: सुप्रीम कोर्ट से एक साल का समय मांगा जाएगा। इसके साथ ही सरकार के सामने भी शहर के इन बाजारों की समस्या रखी जाएगी। प्रदेश सरकार के माध्यम से आवास विकास द्वारा इस भूमि को मिश्रित भू उपयोग में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में व्यापारियों की ओर से कई याचिकाएं अलग अलग दायर की गई हैं। इसमें पुनर्विचार का भी आग्रह किया गया है।
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