अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को नुकसान पहुंचाने की धमकी, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट का आदेश

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यूपी के अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को आरडीएक्स से उड़ाने व बाबरी मस्जिद को तामीर करने की धमकी मिली है। मामले में विवेचना कर रहे दरोगा रजनीश कुमार पांडेय को कोर्ट ने तलब किया है। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार दुबे ने जेल में निरुद्ध अभियुक्त मोहम्मद अमन की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यह आदेश दिया है।

न्यायालय ने घटना की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक रजनीश कुमार पांडेय को मूल केस डायरी व उसके सभी प्रपत्रों के साथ कोर्ट में 11 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हेल्प डेस्क नंबर के व्हाट्सएप पर 22 अगस्त, 2024 को छह बजे संदेश आया।

उर्दू भाषा में लिखे संदेश में राम जन्मभूमि मंदिर को चार हजार किलो आरडीएक्स से नष्ट करने की धमकी दी गई। ट्रस्ट के सीए चंदन कुमार राय के प्रार्थना पत्र पर थाना राम जन्मभूमि में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा की विवेचना के दौरान बिहार प्रांत के भागलपुर जिले के बबरगंज निवासी मोहम्मद अमन का नाम प्रकाश में आया।

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