शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी करार, 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना
मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। संजय राउत के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने दायर कराया था।
बीते साल संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। अब मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाई है।