सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा, मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए खाद्य विक्रेताओं को मजबूर नहीं किया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट्स की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है, शीर्ष कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
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