उत्तराखंड:- हाईकोर्ट ने प्रदेश की नदियों में मशीन से ड्रेजिंग पर लगी रोक को हटा दिया है लेकिन मशीन से खनन पर रोक जारी रहेगी। अब प्रदेश में एसओपी के आधार पर मशीन से नदियों में ड्रेजिंग की जा सकती है। कोर्ट ने 19 दिसंबर 2022 को नदियों में भारी मशीन से हो रही ड्रेजिंग पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए सरकार ने आदेश को संशोधित करने की मांग के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें सरकार की ओर से कहा गया कि न्यायालय ने बीते वर्ष नदियों से मालबा हटाने के लिए मशीन के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। इससे कई दिक्कतें आ रही हैं। बाढ़ राहत के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मैनुअल (हाथों से) मलबा उठाना संभव नहीं है। कहा गया कि सरकार मॉनिटरिंग के लिए ठोस कदम उठा रही है, कमेटियों का गठन किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। Please follow and like us: Share Post Share Post navigation देहरादून बहुचर्चित रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में शहर कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता कमल विरमानी सहित 13 आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर में किया मुकदमा दर्ज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप