
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन को लेकर पौड़ी गढ़वाल एसएसपी को दो सप्ताह के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया
नैनीताल : उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एच.एन.बी. गढ़वाल केंद्रीय वि.वि. में छात्रों के आंदोलन पर बिगड़ी कानून व्यवस्था बनाने के मामले में पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि इस मामले में दो सप्ताह तक कानून व्यस्था बनाएं रखें। न्यायालय ने बीती 7 अगस्त को राज्य सरकार से कहा था कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं और कुलपति कार्यालय समेत वि. वि. के प्रशासनिक ब्लाक की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
इस पर राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस ने स्थिति पर कंट्रोल कर लिया है। वि. वि. के गेट पर ताले लगाकर आंदोलन कर रहे छात्रों को कैम्पस परिसर से हटा दिया गया
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