रुड़की: युवक को हनीट्रैप में फंसाने के बाद अपहरण करके छह लाख की रंगदारी के मामले में जेल गई महिला की एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। मई में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तभी से वह जेल में बंद है। लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूवेश्वर ठकराल ने बताया कि आरजू उर्फ मुस्कान निवासी बुढ़ाना ने सरफराज निवासी गढ़ी संघीपुर, लक्सर को हनीट्रैप में फंसाया था। इसके बाद 27 मई 2022 को फोन कर सफराज को रुड़की बुलाकर अपहरण कर लिया था। साथ ही सरफराज के पिता से छह लाख की फिरौती मांगी थी। शिकायत पर पुलिस ने सरफराज को पानीपत, हरियाणा से बरामद कर लिया था। साथ ही मुस्कान के साथ उस्मान निवासी सहारनपुर और नरेश निवासी मतलौढा, पानीपत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने रुखसाना निवासी बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में मुस्कान की ओर से अपने वकील के जरिए जमानत के लिए एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एडीजे कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष को सुनने के बाद महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। Please follow and like us: Share Post Share Post navigation सेवानिवृत्त एलआइसी अधिकारी के घर हुई दिन दहाड़े चोरी, रात के लिए रखा था चौकीदार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री ने भेंट कर दी जन्मदिन की बधाई