निर्वाचन कार्यालय की ओर से 19 नवंबर, 20 नवंबर, तीन दिसंबर और चार दिसंबर को वोटर बनाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा

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बीते दिन सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम-पते में संशोधन, मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग स्टेशनों के दोबारा निर्धारण के लिए चार अगस्त से 24 अक्टूबर के बीच अभियान चलेगा। इसके बाद नौ नवंबर को इंटिग्रेटेड मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नौ नवंबर से आठ दिसंबर के बीच क्लेम और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि अभी तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं को केवल एक जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर वोटर बनने का मौका दिया जाता था। लेकिन अब उन्हें एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर की चार अर्हता तिथियों के आधार पर अपना वोट बनवाने का मौका दिया जाएगा।

निर्वाचन कार्यालय की ओर से 19 नवंबर, 20 नवंबर, तीन दिसंबर और चार दिसंबर को वोटर बनाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। सभी आपत्तियों का निपटारा 26 दिसंबर तक किया जाएगा। पांच जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपने वोटर आईडी के साथ आधार नंबर को जुड़वाने की अपील की है। इसके लिए अलग से फॉर्म भी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल वैकल्पिक व्यवस्था है। सभी मतदाताओं की आधार से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

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