अंकिता भंडारी केस में आज CBI कोर्ट पहुंचेंगी उर्मिला सनावर, नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर होगी सुनवाई - Uttarakhand Samachar

अंकिता भंडारी केस में आज CBI कोर्ट पहुंचेंगी उर्मिला सनावर, नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर होगी सुनवाई

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित VIP के नाम को लेकर मामला एक बार फिर चर्चा में है। वायरल ऑडियो की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज देहरादून स्थित CBI कोर्ट में पेश होंगी। अदालत में उनके नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सुनवाई होनी है। उर्मिला सनावर सहारनपुर से देहरादून के लिए रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सहारनपुर के SSP की ओर से उन्हें एक गनर उपलब्ध कराया गया है। इस मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के भी कोर्ट पहुंचने की जानकारी सामने आई है। CBI ने वायरल ऑडियो की सत्यता और उससे जुड़े तथ्यों की जांच के लिए दोनों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगते हुए अदालत में आवेदन किया है।

वायरल ऑडियो में कथित VIP के नाम का जिक्र

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की भूमिका को लेकर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दावा किया गया कि इस ऑडियो में कथित VIP के नाम का जिक्र है। ऑडियो की सत्यता और उसमें किए गए दावों की वास्तविकता को लेकर CBI जांच कर रही है। जांच एजेंसी वायरल ऑडियो से जुड़े विभिन्न पहलुओं और संबंधित लोगों के बयानों की पड़ताल कर रही है। इसी क्रम में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर अदालत का रुख अहम माना जा रहा है।

18 अक्टूबर को करीब चार घंटे हुई थी पूछताछ

बताया गया है कि 18 अक्टूबर को CBI की टीम ने सहारनपुर स्थित उर्मिला सनावर के आवास पर करीब चार घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश होने का नोटिस दिया गया। उर्मिला सनावर ने बाद में जानकारी दी थी कि उन्हें मिला नोटिस वायरल ऑडियो से जुड़े मामले में नार्को टेस्ट की प्रक्रिया से संबंधित है। अब अदालत में इसी मुद्दे पर सुनवाई होनी है।

दुष्यंत गौतम की राज्यपाल नियुक्ति के बाद फिर गरमाया मुद्दा

हाल ही में पूर्व भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आया। विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से मामले में कथित VIP की पहचान सार्वजनिक करने और जांच को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, कथित VIP को लेकर सामने आए दावों और वायरल ऑडियो में कही गई बातों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है। किसी व्यक्ति का नाम केवल वायरल ऑडियो या आरोपों के आधार पर अपराध से जोड़ना उचित नहीं है।

नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर अदालत का फैसला अहम

नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किसी व्यक्ति पर सामान्य पूछताछ की तरह स्वतः लागू नहीं किए जा सकते। ऐसे परीक्षणों के लिए संबंधित कानूनी प्रक्रिया और व्यक्ति की सहमति से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण होते हैं। अदालत यह देखेगी कि परीक्षण कराने की परिस्थितियां और प्रक्रिया कानून के अनुरूप हैं या नहीं। अब CBI कोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि उर्मिला सनावर और अन्य संबंधित व्यक्ति के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर अदालत क्या आदेश देती है। इस सुनवाई के बाद अंकिता भंडारी केस से जुड़े वायरल ऑडियो की जांच में आगे की दिशा भी तय हो सकती है।

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