हरियाणा के सफाई कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान, मृत्यु पर परिवार को नौकरी और EPF-ESI में मदद

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हरियाणा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए सितंबर में दो चरणों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 12-13 सितंबर और 26-27 सितंबर को प्रदेशभर में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मौजूद रहेंगे। BLO सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर रहकर पात्र मतदाताओं से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची के मसौदे की अच्छी तरह जांच करें। मतदाताओं को अपने नाम के साथ-साथ परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम भी सूची में जरूर जांचने चाहिए, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट न जाए। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा के साथ आवेदन करना होगा।

आंकड़ों के अनुसार अब तक फॉर्म-6 के कुल 1,71,233 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि किसी मतदाता के नाम, पते, आयु, फोटो या अन्य विवरण में किसी तरह की गलती है तो उसे भी ठीक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अब तक फॉर्म-8 के तहत 1,30,122 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतदाता अपने विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। वहीं, यदि मतदाता सूची में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है या किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, वह स्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित हो चुका है या उसका नाम किसी अन्य स्थान पर भी पंजीकृत है, तो ऐसे मामलों में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे नामों को हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन या आपत्ति दाखिल की जा सकती है। अब तक फॉर्म-7 के कुल 16,111 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता सूची के मसौदे को लेकर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में नागरिकों के पास अपने नाम और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम की जांच करने तथा जरूरी सुधार या आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर है। निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और विशेष अभियान के दौरान अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची की जांच करें। BLO की मौजूदगी से लोगों को आवेदन और आपत्ति से जुड़ी प्रक्रिया में सहायता मिल सकेगी।

मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ERO और AERO कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ईसीआईएनईटी ऐप में उपलब्ध ‘बुक ए कॉल’ सुविधा का इस्तेमाल करके भी मतदाता निर्वाचन संबंधी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध है। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल हों और अपात्र या गलत तरीके से दर्ज नामों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाया जा सके। इसके लिए नागरिकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने नागरिकों से विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने और अपने परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जरूर सुनिश्चित करें और किसी भी गलती की स्थिति में समय रहते संबंधित फॉर्म के माध्यम से आवेदन करें।

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