
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से खर्च वसूलने की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की पुताई (सफेदी) करने का निर्देश दिया गया था। फैसले में कहा गया था कि मस्जिद समिति को इस तरह के काम के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। कोर्ट ने उस याचिका को भी नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद समिति से खर्च वसूलने की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है।
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