
समान नागरिक संहिता के तहत झूठी सूचना देने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान
उत्तराखंड:- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह के पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, विवाह विच्छेद से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने में गलत या झूठी सूचना देने पर संबंधित व्यक्ति को दंडित होना पड़ेगा।
ऐसे प्रकरण अपराध घोषित होने पर तीन से छह माह की जेल अथवा 25 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। संबंध विच्छेद या तलाक की अवधि में दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन हिंसा के साथ ही एक से अधिक पत्नी को दंड की श्रेणी में रखा गया है। यह दंड 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक जुर्माना और छह माह से साढ़े तीन वर्ष तक कारावास के रूप में हो सकता है।
More Stories
मुख्यमंत्री का संदेश- पुलिस को जनता के साथ मित्रवत और कानून के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस जनता के करीब आए। उनसे मित्रवत व्यवहार रखे और जमीन के...
उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में वक्फ कानून पर अहम कार्यशाला, मुख्यमंत्री धामी और दुष्यंत गौतम होंगे प्रमुख वक्ता
उत्तराखंड:- प्रदेश भाजपा कार्यालय में वक्फ संशोधन कानून को लेकर शुक्रवार को प्रदेशस्तरीय कार्यशाला होगी। कार्यशाला को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह...
तीन दिन तक झोंकेदार हवाओं का कहर, उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी
उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज शुक्रवार से अगले तीन दिन तक मौसम के...
मसूरी बस दुर्घटना: पानी वाला बैंड पर पलटी बस, सभी 27 सवार सुरक्षित निकाले गए
मसूरी:- पानी वाला बैंड के पास सुबह एक बस रोड पर पलट गई। सूचना पर थाना कोतवाली मसूरी से प्रभारी...
ड्रोन उड़ाने से पहले ज़मीनी जांच: उत्तराखंड में बनेगा पहला पायलट ट्रेनिंग सेंटर
देहरादून:- राज्य के पहले ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण करने के लिए डीजीसीए की टीम बृहस्पतिवार को देहरादून पहुंचेगी। टीम...
हंगामा: सुरक्षागार्ड ने BJP कार्यकर्ता के सिर पर मारी बंदूक, हालत गंभीर
ट्रांजिट कैंप में देर रात शराब के नशे में एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान...