आरटीई अधिनियम का पालन न करने पर सन वैली स्कूल की बंद होगी; 2000 छात्रों को अन्य स्कूलों में करना होगा प्रवेश

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों को प्रवेश देने से इंकार करने वाला निजी स्कूल अगले साल मार्च महीने से बंद हो जाएगा। ऐसे में इस विद्यालय के करीब दो हजार छात्र शहर के 19 अलग-अलग विद्यालयों में पढ़ेंगे। इस संबंध में विद्यालयों ने सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग की ओर से सन वैली स्कूल की मान्यता रद्द की गई है।

मंगलवार को एमकेपी इंटर कॉलेज में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 22 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। उप शिक्षा अधिकारी रायपुर पीएल भारती ने बताया, बीती 12 जून को मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत की ओर से सन वैली स्कूल की मान्यता खत्म करने के आदेश दिए गए थे। जिसमें कहा गया था, स्कूल ने अल्पसंख्यक संस्थान बताते हुए आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला देने से मना किया था।

इस संबंध में विभाग की ओर से कई बार स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिए गए। लेकिन स्कूल की ओर से न तो खुद को अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण दिया गया न ही नियम मानते हुए आरटीई में गरीब बच्चों को दाखिले दिए। ऐसे में विद्यालय की ओर से आरटीई के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में विभाग की ओर से मान्यता रद्द कर दी गई है। जिसके चलते आगामी मार्च महीने से स्कूल बंद हो जाएगा।

इस स्कूल के करीब दो हजार छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने के लिए आसपास के 19 विद्यालयों ने सहमति दे दी है। इसके अलावा विभाग अभिभावकों से भी राय लेकर अन्य विद्यालयों में भी सुविधा बढ़ाने पर जोर देगा।

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